मरीजो से धोखाधडी करने वाले डॉक्टर को पांच साल की सजा, पढ़िए-जानिए कहां!

बड़ी खबर : मिर्गी रोग का शर्तिया इलाज का दावा कर रोगियों को नशीली दवा देने वाले ऋषिकेश के नीरज क्लीनिक के मालिक डॉ.आरके गुप्ता को देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अगस्त 2004 में गिरफ्तारी के दौरान डॉ गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर भगाने के आरोप में ऋषिकेश के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा समेत 14 लोगो को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि तीन अगस्त 2004 को पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नीरज क्लीनिक पर छापा मारा था। क्लीनिक का संचालन डा. आरके गुप्ता कर रहे थे। क्लीनिक में इलाज के नाम पर जो दवाएं बांटी जा रही थी, छानबीन में पाया गया कि क्लीनिक में एलोपैथिक की प्रतिबंधित दवाओं का मिश्रण बेचा जा रहा है। मौके पर मिलीं दवाओं को सीज किया गया। इस दौरान पुलिस ने डॉ.आरके गुप्ता को हिरासत में ले लिया था, मगर लोगों की भीड़ ने डॉ.गुप्ता को पुलिस से छुड़ा लिया था।

बुधवार को देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरके गुप्ता को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए कुल साढ़े छह वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि अन्य 14 दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत के फैसले के तहत दोषियों को सभी सजाएं अलग-अलग काटनी होंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरके गुप्ता को छह महीने और अन्य दोषियों को दो दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

फर्जीवाड़े में डॉ आरके गुप्ता को सजा 

मुख्य आरोपी आर के गुप्ता को फर्जीवाड़े में पांच वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 224 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडिज एक्ट में छह महीने की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी को सभी सजाएं अलग-अलग काटनी होंगी। वहीं अस्पताल में गुप्ता के सहयोगी कृष्ण कुमार को कुल साढ़े पांच वर्ष की सजा और साढ़े नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इन्हें एक-एक साल की सजा 

गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के आरोप में निवर्तमान ऋषिकेश पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा के साथ ही अशोक अश्क, यशपाल सिंह पंवार, रवि कुमार जैन ,राहुल शर्मा, जयदत्त शर्मा, प्यारेलाल जुगरान, अरविंद शाह, डीएस रावत, राजकुमार अग्रवाल, स्नेहलता, अनिता वशिष्ठ, कविता शाह को अलग-अलग धाराओं में कुल एक-एक वर्ष की सजा और आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

 

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