नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या ने दिल्ली की एक अदालत को आज सूचित किया कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन भारतीय प्राधिकरण द्वारा उनका पासपोर्ट निलंबित किये जाने से वह वापस आने में असमर्थ हैं।
माल्या ने फेमा उल्लंघन मामले में समन का कथित रूप से पालन नहीं करने को लेकर दर्ज मामले में अपने वकील के जरिये मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास के समक्ष यह बात कही। अदालत ने नौ जुलाई को माल्या को व्यक्तिगत उपस्थिति से दी गयी छूट रद्द कर दी और अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अपने आवेदन में माल्या ने अदालत से अनुरोध किया कि कुछ समय दिया जाए ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। अधिवक्ता ने माल्या द्वारा भेजे गये ई-मेल की प्रति अदालत को दी जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपनी बात कहने का कोई मौका दिये बिना उनका पासपोर्ट 23 अप्रैल 2016 को निलंबित कर दिया गया।