पानी व सीवर का बकाया बिल चुकाएं, सरकार देगी पेनल्टी पर छूट !

त्रिवेंद्र सरकार ने उद्योगों और जलमूल्य व सीवर शुल्क के बकायादारों को राहत दी है। उन्हें विलंब शुल्क में छूट देने के फैसले को मंजूरी दी गई। अगले माह जनवरी तक बकाया भुगतान करने पर विलंब शुल्क माफ होगा। मंत्रिमंडल ने उद्योगों को औद्योगिक उपयोग के लिए दिए जाने वाले डीजल और प्राकृतिक गैस पर वैट की दरें घटाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड में लागू उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धाराओं में संशोधन पर मुहर लगाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होटलों, रेस्तरांओं व क्लबों में बंद पड़े बार को आखिरकार खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। मंत्रिमंडल ने होटलों, रेस्तराओं व क्लबों में बार लाइसेंस को दी जाने वाली श्रेणी को बिक्री से हटाकर सेवा और आपूर्ति से जोड़ दिया है।
मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जलमूल्य और सीवर शुल्क के अवशेष देयों के एकमुश्त भुगतान पर विलंब शुल्क में छूट देने की योजना मंजूर की गई है।
कैबिनेट के अन्य फैसले।
1-औद्योगिक इकाइयों को डीजल और प्राकृतिक गैस पर वैट घटाया
2-उद्योगों को डीजल पर 17.48 फीसद के स्थान पर पांच फीसद वैट
3-उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर 20 फीसद के स्थान पर पांच फीसद वैट
4-काशीपुर समेत चार निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी
5-राज्य में बंद पड़े बार को खोलने का रास्ता साफ, यूपी आबकारी अधिनियम 1910 की धाराओं में संशोधन को मंजूरी
6-गौलापार की जमीन पर नहीं बनेगा आईएसबीटी, दूसरी जगह होगा भूमि चयन
7-अल्पसंख्यक कल्याण कार्मिकों को मिलेगा पुनरीक्षित वेतनमान

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