नैनीताल – नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने एवं नगर पालिका को 74 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में रामनगर कोर्ट में नगर पालिका द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी के खिलाफ याचिका दायर कि, बाद में पूर्व पालिकाध्यक्ष को कोर्ट ने राहत दि। इस मामले में गुरुवार को भाजपा नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कोर्ट का आभार जताते हुए बताया कि पिछले निकाय चुनाव में नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें एनओसी नहीं दी गई थी, जबकि चुनाव लड़ रहे अन्य लोगों को एनओसी जारी की गई थी।
पूर्व पालिकाध्यक्ष ने नगर पालिका के अधिकारियों वर्तमान अध्यक्ष गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा कोर्ट को गुमराह किया गया तथा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष और पालिका के अधिकारी उन्हें चुनाव से बाहर करना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पालिका के सभी आरोपों को खंडित करते हुए उनके पक्ष में जो फैसला दिया है, उससे जनता की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे इस प्रकार के अडंगे लगाकर चुनाव से वंचित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जाति धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया है।