दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल को दिया झटका

नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग की जांच को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है ।

यह मामला भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा 2012 में दर्ज निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है। उन्होंने गांधी और अन्य लोगों को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कंपनी के अधिग्रहण के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखा देने और अनुचित धन का षडयंत्र करने का आरोप लगाया है। इस मामले में गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के अलावा अन्य आरोपी भी हैं।

स्वामी ने कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (यिल) नामक एक इकाई – जिसमें सोनिया और राहुल दोनों के शेयर हैं, ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसने राष्ट्रीय हेराल्ड अखबार प्रकाशित किया। बीजेपी सांसद ने यह आरोप लगाया था कि एजीएल ने कांग्रेस पार्टी को 90.25 करोड़ रुपये की राशि दी थी और यिल ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली एजेएल को संदिग्ध तरीके से संभाला है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here