त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक,राज्य कर्मचारियों को मिला दीपावली का तोहफा.

बड़ी खबर : आज सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, प्रकाश पन्त, हरक सिंह रावत और प्रमुख सचिव समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। शराब की दुकानों के समय को लेकर सरकार का यू टर्न अब पर्वर्तीय क्षेत्रो में रात 10 बजे तक खुलेगी शराब की दुकाने।

त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट के अहम फैसले 

1- उत्तराखंड कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर या अधिकतम 7 हज़ार रुपये बोनस दिया जाएगा। 130 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर।
2- जिला पंचायत के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ। सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतन का लाभ। राज्य वित्त आयोग से इसकी भरपाई.
3-गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम को 7वा वेतनमान की मंजूरी.
4- अपने पुराने फैसले से पलटी सरकार। अब राज्य में शराब की दुकान अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेगी। सरकार ने शराब की दुकान खुलने की समय मे पहले कमी की थी।शराब को हतोत्साहित करने के मकसद से की गई थी पहले ये व्यवस्था। पहाड़ में 12 से शाम 6 बजे तक खुलती थी अब तक दुकान।
5- शराब की पूर्व निर्धारित दर में परिवर्तन करने के लिए अब राज्य सरकार अध्यादेश जारी करेगी। भविष्य में सरकार शराब के दाम बड़ा सकती है। अपर लिमिट फिक्स होगी।
6- ज्वालापुर-बहरहदूद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे. रुड़की नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी। 2 गांव शामिल हुए।
7- कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया।
8- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग- उत्तराखंड के सभी एल0पी0जी0 विहीन परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा, योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से होगा। Lpg विहीन परिवार को lpg कनेक्शन राज्य सरकार देगी। 4 लाख परिवार होंगे। 2019 तक पूरा होगा।

9- महिला सशक्तिकरण विभाग- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के अंतर्गत आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के मिनिस्ट्रीयल कार्मिको के 37 दिन के हड़ताल को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने की अनुमति कैबिनेट ने प्रदान की।

10- कार्मिक विभाग- यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली में तलाकशुदा पुत्री को भी सम्मलित किया गया।

11-आवास विभाग- द यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थन वेस्ट हिमालयाज की स्थापना के लिए डोईवाला में 3.637 हे0 कृषि भूमि का सामुदायिक सुविधाओं में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति ।

12-आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संचालन के लिए 2 पद जी0आई0एस0 एवं 2 पद ज्योलाजिस्ट को संविदा पर रखने की अनुमति ।

13-ऊर्जा विभाग-प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्द्ध शासकीय. शैक्षणिक संस्थाओं .नगर निकायों. निगमो एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओ में ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य किया।

14-सचिवालय प्रशासन विभाग- उत्तराखंड सचिवालय में अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर स्थानापन्न पदोन्नति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को दिया गया।

15-आवास विभाग-राज्य के पर्वतीय जनपदों में जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए पूर्व में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति को दिया गया।

16-उच्च शिक्षा विभाग- राजकीय महाविद्यालयो में वर्तमान शिक्षण सत्र 2017-18 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे लोगों को वेतनमान की अधिकतम सीमा 25 हजार की।

17-GST प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए वार्षिक आवर्त की सीमा बढ़ाई गई।

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