नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजने पर सभी लोगों को खड़ा होना होगा और राष्ट्रगान के वक़्त स्क्रीन पर तिरंगा दिखाना होगा.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश जारी करे. व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल न हो.
शीर्ष अदालत ने कहा, “आज कल लोग ये नहीं जानते कि कैसे राष्ट्रगान गाया जाता है. लोगों को लाज़मी तौर पर इसकी शिक्षा देनी चाहिए. हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए.”