नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को राहत देते हुए समन भेजने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने देरी के आधार पर उस याचिका को खारिज किया, जिसमें यह मांग की गई थी कि ईरानी ने चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी दी थी.
इस अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि ये अर्जी दाखिल नहीं की जाती अगर आरोपी केंद्रीय मंत्री नहीं होतीं. कोर्ट का ये भी कहना था कि इतने लंबे समय में ओरिजनल सबूत खत्म हो चुके हैं और जो दूसरे सबूत पेश किए गए हैं वो कोर्ट की सुनवाई के लिए काफी नहीं हैं.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने चुनाव आयोग की तरफ से बंद लिफाफे में कागज़ात जमा किए जाने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था. चुनाव आयोग कोर्ट में स्मृति की तरफ से 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमा किए गए काग़जात कोर्ट को उपलब्ध कराए थे.
स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अब तक के तीन चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी है। उनके खिलाफ कोर्ट में यह शिकायत स्वतंत्र अहमर खान ने दायर की थी।