पुलिस हमारे समाज का वह अंग है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हम लोग खुलकर चैन की साँस ले पाते है और जिसके कारण ही चोर उचक्को के मन में डर बना रहता है. लेकिन पुलिस से अपराधी कम और आमजन ज्यादा डरते है. इसकी एक वजह है कभी-कभी पुलिस कर्मी आम जन को जरूरत से ज्यादा परेशान करते है और कुछ ज्यादा ही पूछताछ करते हैं.
अगर आप अपने अधिकारों की जानकारी रखते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को जानते हैं तो आपको पुलिस से वेवजह डरने की कोई जरूरत नही है फिर आप भी पुलिस के काम में बिना आनाकानी के तालमेल बिठा सकते हैं. और सारे झंझटो से बच सकते हैं.
अरेस्ट करने पर शांति बनाए रखें: अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही हो तो शांत रहकर उससे केवल अपने वकील से बात करने को कहें और अपनी सारी जानकारी ना दें, कुछ भी पूछने पर अपने वकील से बात करने को कहें. ऐसी स्थिति में आप पुलिस से अपने वकील या किसी रिश्तेदार से फ़ोन करने को भी कह सकते हैं.
दिन ढलने के बाद या दिन निकलने से पहले महिला की अरेस्टिंग नही: इस बात को समझ लें कि दिन निकलने से पहले या सूरज ढलने के बाद कभी किसी महिला को टी नही किया जा सकता और सबसे बड़ी बात कि महिला को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस महिला का साथ में होना जरूरी है और जहा महिला को अरेस्ट करके रखा गया है वहा भी पुलिस महिला का होना जरूरी है . बिना महिला पुलिस के किसी महिला को अरेस्ट नही किया जा सकता.इसी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी महिला अगर अपनी जानकारी गुप्त रखना चाहती है तो उसकी सारी जानकारी को छिपाकर ही रखा जाएगा .
लिव इंग में रहना वैध है: अगर कोई प्रेमी जोड़ा बिना शादी के लिव इंग में रह रहा है तो वह कानूनन वैध माना जाएगा. प्रेमी जोड़ों के लिए भी कानून बना हुआ है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। इसी के बीच अगर बच्चे का जाता है उसके माता पिता की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार माना जयेगा.
बार- बार नही काटा जा सकता चालान: अगर किसी दिन आपकी गाड़ी का चालान कट गया है तो उस दिन किसी भी गलती पर दुबारा आपकी गाड़ी का चालान नही कट सकता यानि एक दिन में एक ही बार चालान कट सकता है. सड़क के नियमों का पालन नही करने पर चालान काटा जाता है.
बिना वारंट पुलिस घर में नही घुस सकती: आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस आपके घर की तलाशी लेना चाहती है तो उसके पास मजेस्टरेट दुवारा वारंट होना चाहिए जिसके बिना पुलिस आपके घर की तलाशी नही ले सकती, कुछ विशेष अन्य परिस्थितियों में ही पुलिस को आपके घर की तलाशी लेने का अधिकार होता है जैसे अपहरण या अन्य .