गुण्डा एक्ट के अभियुक्त महेन्द्र सिंह को न्यायालय के आदेश पर 6 माह के लिये किया जिला बदर।

पिथौरागढ़ – पिथौरागढ माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संबंधित गुंडा एक्ट वाद संख्या 7 /2019 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह बोरा पुत्र त्रिलोक सिंह बोरा निवासी ग्राम खती गांव थाना कोतवाली पिथौरागढ़ हाल लिन्ठ्यूड़ा पिथौरागढ़ को जिला बदर किया गया।

अभियुक्त को 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करने की हिदायत दी गई। इस दौरान आरोपित जनपद की सीमा के अंदर पाया जाता हैं तो गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

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