डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद अब बारी है खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की. पंजाब में सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्वंयभू देवी अवतार राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज कराने की अपील की है, जिस पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है.
हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि अब तक इस मामले में FIR क्यूं नहीं दर्ज की गई. सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसको रात-बेरात फोन करके परेशान करती है और डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है.
पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाईकोर्ट के सामने 13 नवंबर से पहले जवाब देने के लिए कहा है. पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं. अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई.
जानकारी के मुताबिक, ऐसा ही एक और मामला था अगस्त 2015 का. राधे मां औरंगाबाद एयरपोर्ट के भीतर त्रिशूल के साथ ही घुस गई थीं. उन्होंने औरंगाबाद से मुंबई तक सफर किया जिसको ले कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया. बताया जाता है असद पटेल जब राधे मां के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचे, तो पुलिस ने शिकायत लिखने से इनकार कर दिया था. पुलिस के इनकार के बाद पटेल ने अंधेरी कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद में कोर्ट के निर्देश पर राधे मां के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके एक साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.