क्या आप जानते है की सड़क हादसे में घायल और मौत होने पर पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा देती है,जी हाँ बहुत कम लोग को ही जानकारी होगी की सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मरने वालों को 25 हजार और जख्मियों को साढ़े 12 हजार रुपए देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सेक्शन 163 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत स्पेशल फंड बनाया था जिसे सोलेशियम स्कीम का नाम दिया गया। इसके तहत ये मुआवजा रकम हादसा होने के 7 महीने में देनी होती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल होता है तो उसे साढ़े बाहर हजार का मुआवजा दिया जाता है, जबकि मरने वाले को 25 हजार रुपये भारत सरकार देती है। लेकिन पिछले पांच सालों में उत्तराखंड में मात्र 10 से 12 लोगों को मुआवजा मिला। इसका कारण लोगों को इसकी जानकारी ना होना है। इस बात की जानकारी दी है अपर आयुक्त सुनीता सिंह, उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हिट एंड रन मामलों की समीक्षा कर पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने का प्रयास करें।