नोटबैन के बाद लोगों की मुश्किलें कम नही हुई है। लोग कैश के लिए अभी भी कतार में है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार अब क्या कदम उठाएगी जो कैश की किल्लत से निजात दिला सके।
जानकारों की माने तो केंद्रीय कैबिनेट आरबीआई में नोट जमा करने को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। अध्यादेश के जरिए 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन इसके लिए कई कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं। इन शर्तों में विदेश में रहने वाले लोगों, सुदूर या दुर्गम स्थानों पर तैनात सेना या अर्धसैनिक बलों के लोगों को वाजिब वजह बताने के बाद पुराने नोट जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है।
अध्यादेश के जरिए लोगों के पास पुराने नोट रखने की सीमा तय की जा सकती है और अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादे पुराने नोट मिले तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पुराने नोट रखने की सीमा 10,000 रुपये तय की जा सकती है और इससे ज्यादा पाए जाने पर 50 हजार रुपये या बरामद राशि का 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।