कन्हैया को राहत: जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। कोर्ट ने कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है। kanhayia-kumar-story_647_063016080016दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका लगाई गई थी कि कन्हैया 6 महीने के लिए मिली अंतरिम जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है. लिहाजा उसकी जमानत खारिज की जानी चाहिए. याचिका में 3 और 9 मार्च के कन्हैया के उन भाषणों को आधार बनाया गया था कि जिसमें कथित तौर पर उसने आर्मी के जवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

मामले में दिल्ली पुलिस ने ये तो कहा था कि कन्हैया ने शर्तों का उल्लघंन किया है लेकिन जमानत रद्द करने की कोई राय नहीं दी थी और फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया था.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि आप कोर्ट के साथ क्यों खेल रहे हैं. आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं. कोर्ट दिल्ली पुलिस की ओर से पेश दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि पुलिस इस मामले में आंख मिचौली का खेल खेल रही है. कोर्ट ने कहा कि पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि कन्हैया के मामले में उनका स्टैंड क्या है. आपका जवाब आश्चर्यजनक है कि कोर्ट खुद तय करे कि जमानत रद्द होगी या नहीं. अदालत ने कहा कि पुलिस को यह स्टैंड लेना चाहिए कि बेल कैंसिल होना चाहिए या नहीं. याचिकाकर्ता ने अंतरिम जमानत करने की मांग की थी. और कहा है कि कन्हैया ने जमानत के बाद जो स्पीच दी है वह एंटी नैशनल है जबकि कन्हैया को अंतरिम जमानत की शर्त थी कि कैंपय में वो ना तो देशविरोधी गतिविधियों में भाग लेगा ना ही ऐसी गतिविधियां होने देगा.

 

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