
नैनीताल- उत्तराखण्ड के स्कीइंग डेस्टिनेशन औली में हो रही हाई प्रोफाइल शादी मामले में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर रोक लगाने के बाद आज हाईकोर्ट ने प्रबंधन कंपनी से तीन करोड़ रुपए की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने को कहा। यह रकम 21 जून तक जमा करनी होगी। शादी 22 जून को होनी है। यह रकम रिफंडेबल है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सरकार व पीसीबी द्वारा शपथपत्र पेश किया। कोर्ट ने शादी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। लेकिन पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में तीन करोड़ रुपए 21 जून तक दो किश्तों में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चमोली डीएम से कहा कि इस शादी के दौरान पर्यावरण को हानि न हो वह इसे सुनिश्चित करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी। जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए हैं कि वह मॉनिटरिंग करें कि शादी के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए है कि पूरी शादी को मॉनिटरिंग के साथ ही वीडियोग्राफी की जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।



