देहरादून – अगर आपके भवन की ऊंचाई नौ मीटर से ज्यादा है तो हो जाइए सावधान क्यूकि एमडीडीए ने इस तरह के भवन मालिकों पर कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। बतादे कि राजधानी में नौ मीटर से अधिक ऊंचाई की 50 इमारतों के मालिकों को एमडीडीए ने नोटिस जारी कर स्ट्रक्चर इंजीनियर का प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए है। अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाते तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भूकंप की सुरक्षा को देखते हुए 9 मीटर 21 मीटर और उससे अधिक उचाई के भवनों को लेकर एमडीडीए ने बीती 2 अगस्त को निर्दश जारी किये थे इसके तहत प्राधिकरण ने सेक्टर एक से सेक्टर छह की जांच के लिए अधीक्षण अभियता अनिल त्यागी की अध्यक्षता में टीम गठित की थी वही सेक्टर 7 से 12 की जांच अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह राणा को सौंपी गई थी। इसके बाद दोनों टीमों ने शहर में नो मीटर से अधिक उचाई की इमारतों की जाँच की तो 50 इमारत नौ मीटर की ऊंचाई वाली मिली जिसके चलते भवन मालिकों को एमडीडीए ने नोटिस जारी किया है। एमडीडीए सचिव पीसी दुमका ने बताया कि छह से नौ मीटर ऊंचाई के सभी भवनों में नक़्शे के साथ ही नींव और स्ट्रक्चर डिजाइन का प्रमाण पत्र देना जरूरी है वहीँ 21 मीटर ऊंचाई के भवनों में आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चर इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर वाला नक्शा एनींव और स्ट्रक्चर डिजाइन देना होता है।


