नई दिल्ली। उमर अब्दुला की पूर्व पत्नी पायल अब्दुला को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी घर खाली करने के आदेश दिए है। गौरतलब है कि पायल अब्दुल्ला काफी समय से उमर से अलग रह रही हैं.
वहीं केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा कि पायल को विशेष खतरे की सूचना नहीं है. दूसरी जगह भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जा सकती है. दरअसल, पायल अब्दुल्ला ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली के 7 अकबर रोड के टाइप-8 बंगले को सुरक्षा कारणों ने खाली न कराया जाए. इससे पहले पायल की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के बंगला खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी थी.
वहीं जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि पायल केंद्र नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा में है. वैसे भी उक्त बंगला राज्य के मुख्यमंत्री के लिए आवंटित किया गया है. इसी दौरान हाईकोर्ट ने पायल के वकीलों से पूछा कि वह कब तक बंगला खाली कर सकती हैं लेकिन वकील कोई समय सीमा नहीं बता पाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
पायल ने अपनी याचिका मे कहा है कि सुरक्षा के लिए उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें करीब 94 सुरक्षा कर्मी है, अगर टाइप -8 को बदला जाता है तो फिर इतने सुरक्षाकर्मियों के लिए छोटे बंगले मे रहना मुश्किल है. सरकार ने इसी आधार पर बंगला खाली करने का आदेश दिया था कि अब उमर अब्दुल्ला सरकार में नहीं है.