नैनीताल- हाईकोर्ट नेे 48 घंटे में पूरे देहरादून का कूडा हटाने के निर्देश दिए है आपकों बता दें कि दून निवासी जतीन सब्बरवाल ने हाई कोर्ट में दून में सफाई न होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस से पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम और जिलाधिकारी को 24 घंटे के भीतर कूड़ा हटाने का निर्देश दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष याची दून निवासी जतीन सब्बरवाल ने 11 सितंबर, मंगलवार सुबह के फोटो कोर्ट में पेश किए। फोटोग्राफ के आधार पर कोर्ट ने माना कि देहरादून में कांवली रोड, धामावाला, ओल्ड तहसील, अंसारी मार्ग आदि क्षेत्रों में अभी भी बहुत कूड़ा है। जिसके बाद कोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी से कहा है कि नगर निगम के सहयोग से वह इस काम को अंजाम दें और 48 घंटे में पूरे देहरादून कों साफ कराये। साथ में यह भी कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर कूड़ा नही हटाया जाता है तो जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। वहीं डीएम ने कोर्ट को बताया कि 10 सितंबर तक देहरादून से 244 टन कूड़ा हटाया जा चुका है। इसके लिए 21 अतिरिक्त ट्रालियां लगाई गई है।