उत्तराखंड में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी इन तीन जिलो में शराब

नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है की उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के अंतर्गत आने वाले तीन जिलो में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू की जाएगी . राज्य की सरकार ने है कोर्ट के आदेश के बाद इस शराबबंदी के आदेश में जारी कर दिए है .

नैनीताल हाई कोर्ट ने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में शराब बंदी का आदेश दिया है. सिर्फ चार धाम ही नहीं उत्तराखंड के एक और पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहेब के पञ्च किलोमीटर के दायरे में भी शराब और तम्बाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है . कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखे की सभी शिक्षण संस्थानों, चकित्सल्य और धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर दायरे में कोई भी शराब की दुकान न हो. यह आदेश ३१ मार्च २०१७ से लागू होगा.

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