उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने व्हाइटनर के प्रयोग पर पूर्ण तरह से रोक का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला शिवांग नेगी मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने 18 साल से कम आयु के बच्चों को आयोडेक्स, फैवीक्विक सहित अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्चे व्हाइटनर का प्रयोग नशीले पदार्थ के तौर पर भी करते है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को साफ कहा कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं। 18 साल से कम आयु के बच्चों को हुक्का बार में आने की अनुमति न देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
वहीं, भवाली में व्हाइटनर सूंघने से 14 वर्षीय शिवांग की मौत मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा संस्थानों को इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरह की व्यवस्था करें जिससे उनके संस्थानों में नशे का प्रयोग न हो सके।
कोर्ट ने कहा है कि कई नशीले पदार्थ दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं, जो बच्चों को नशे के आदि बना रहे हैं। इसका बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है।