इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश : नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर टोल-फ्री

dnd_650x400_61462171032

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया. टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया. इस मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.

गौरतलब है कि डीएनडी से हर दिन दो लाख गाड़िया गुजरती हैं. फरवरी 2001 से यह फ्लाईओवर शुरू हुआ था. संगठनों का आरोप था कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है. इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब पांच गुना हुआ. अदालत ने लंबी बहस के बाद 8 अगस्त को निर्णय सुरक्षित कर लिया था. फ्लाईओवर बनाने का खर्च 407 करोड़ आया. संविदा की तय शर्तों के अनुसार कंपनी 2001 से टोल वसूली कर रही है और लागत बढ़कर पांच हजार करोड़ हो गई है.

दो माह पहले कई संगठनों ने किया था प्रदर्शन
9 किमी लंबे और 8 लेन वाले इस टोल फ्री के लिए दो माह पहले कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था. डीएनडी प्रोजेक्ट और अधिक वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने दो दिनों तक कलेक्शन को बाधित रखा था जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ था. फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की अर्जी में कहा गया था कि लागत की वसूली पूरी होने के बाद आम जनता से टोल टैक्स लिया जाना गलत है. इसे फ़ौरन बंद किया जाना चाहिए.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here