हरिद्वार – धर्मनगरी हरिद्वार में सैकड़ों की सख्या में अस्थाई पंजीकरण पर चल अस्पताल संचालित हो रहे है। रोशनाबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ कुमार खगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद से 2010 के नियम अनुसार किसी भी अस्पताल को नया प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमाण पत्र देने के लिए फायर एनओसी पोलूशन एनओसी के अलावा अन्य नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण करने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि अभी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले से हुए हैं उन लोगों को मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले भगवानपुर क्षेत्र में एक ग्लोबल नर्सिंग होम के संबंध में शिकायत मिली थी, जहां मौके पर जाकर पाया गया कि ना तो वहां कोई डॉक्टर था और ना ही कोई नर्स हॉस्पिटल में, अनियमितताएं देखकर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश या नया प्रारूप बनकर तैयार नहीं हो जाता कोई नई नियमावली नहीं आती है तब तक पहले से पंजीकृत हॉस्पिटलों को 1 साल की अवधि के लिए विभाग द्वारा रिमूव किया जाता रहेगा।