अमनमणि त्रिपाठी को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की परोल अर्जी

नई दिल्ली: मुख़्तार अंसारी के बाद बाहुबली अमनमणि त्रिपाठी को भी अदालत ने झटका दे दिया है. अमनमणि की परोल अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. चुनाव प्रचार के लिए अमनमणि ने परोल मांगी थी.

जेल में ही डालना होगा वोट- कोर्ट

अमनमणि त्रिपाठी ने राहत नहीं मिलने के बाद जेल से बाहर आकर वोट डालने के लिए भी परोल मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे भी ठुकरा दिया. अदालत ने कहा अमनमणि को जेल से ही वोट डालना होगा. अमनमणि की जमानत अर्जी पर अब आठ मार्च को सुनवाई होगी. इसकी सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की कोर्ट में हुई है.

अमनमणि इस समय पत्नी सारा की हत्या के आरोप में डासना जेल में बंद है. इससे पहले अमनमणि को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में उनका नाम काट दिया गया. इसके बाद अमनमणि ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया. पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अमनमणि और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी. इस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और मामले की जांच सीबीआई कर रही है. मामले की सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की एकलपीठ में हुई.

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