मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को जारी पत्र में निर्देश दिये है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 31 मार्च तक विगत वर्ष का वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने जारी निर्देश में कहा है किऐसे अधिकारी जिनके द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत अपना वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल नहीं किया है, उनकी सूची सतर्कता विभाग को 31 मार्च तक से उपलब्ध करा दें ताकि उन अधिकारियों का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत करते समय संज्ञान लिया जा सकें। उन्होंने निर्देश में उल्लिखित किया है कि भारत सरकार द्वारा अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत वार्षिक सम्पत्ति विवरण प्रदान नही किया जाता है तो उसका विजिलेंस क्लियरेंस जारी नही किया जायेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि यदि किसी अधिकारी का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत नहीं होता है तो उसके पदोन्नति, अन्य राज्य प्रतिनियुक्ति, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेश यात्रा एवं लम्बे प्रशिक्षण पर जाने संबंधी मामले प्रभावित हो सकते है।
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को जारी पत्र में यह भी उल्लिखित किया है कि वे अपने नियंत्राणाधीन समस्त विभगाों के शासन स्तर एवं विभागीय स्तर पर प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के समयबद्ध निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रकरणों की स्वयं समीक्षा कर लें तथा लम्बित रहने के कारणों को दूर करते हुए उनका निस्तारण कर लें तथा संबंधित त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर सतर्कता विभाग को 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दें।